Rajasthan Pashu Parichar Court Order : पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के कारण कोर्ट आदेश

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Rajasthan Pashu Parichar Court Order :— राजस्थान पुश परिचय भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट! क्योकि राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दिए है! क्योकि इस भर्ती में कुल 6000 से अधिक पदों के अंदर जो भर्ती चल रही है! वर्तमान में इस भर्ती को रोक दी है! राजस्थान हाई कोर्ट ने  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं यहां पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लेकर यह हाई कोर्ट के अंदर रोक लगाई गई है जिसकी आज पूरी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं!

Rajasthan Pashu Parichar Court Order : पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के कारण कोर्ट आदेश

Rajasthan Pashu Parichar Court Order  राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग दोनों के लिए ही आदेश जारी किया है और निर्देश दिया है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी जिसका जवाब पेश करें!

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Rajasthan Pashu Parichar Court Order जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने हितेश पाटीदार व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर यह अंतिम आदेश दिया है! याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सारांश विज व हरेंद्र मील ने पैरवी की है। उन्होंने दलील देते हुए कहा है कि भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लिए अपनाया गया जेड फार्मूला गलत है!

Rajasthan Pashu Parichar Court Order : पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के कारण कोर्ट आदेश

Rajasthan Pashu Parichar Court Order उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस फार्मूले को खारिज कर चुका है और पी फार्मूले को ज्यादा उचित माना है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा तीन दिन में 6 शिफ्ट में आयोजित की गई थी और हर शिफ्ट का प्रश्नपत्र अलग-अलग था। नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ शिफ्ट में आनुपातिक चयन किया गया है!

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Rajasthan Pashu Parichar Court Order जिससे पहली व चौथी शिफ्ट के अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, जबकि इसके विपरीत छठी शिफ्ट में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, चौथी शिफ्ट में कुछ प्रतिशत चयन हुआ है, जबकि छठी शिफ्ट में 33 प्रतिशत अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो गलत है!

Rajasthan Pashu Parichar Court Order सबसे बड़ी बात यह है कि चयन सूची जारी करते समय कर्मचारी चयन बोर्ड ने कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए हैं। इसके बावजूद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर पूरी तरह से सवाल खड़े करता है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है…!

Rajasthan Pashu Parichar Court Order : पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के कारण कोर्ट आदेश

Rajasthan Pashu Parichar Court Order  कि इस दौरान दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। यह आदेश अगली सुनवाई तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा!

Rajasthan Pashu Parichar Court Order  राजस्थान पशु परिचय में करीब 17.53 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरा था, जिसमें से 10.52 लाख ने अपनी परीक्षा दी थी। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 6 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। अब देखना होगा कि आगामी सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है। फिलहाल चेन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं और हजारों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं!

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