Rajasthan School Open New Rule : राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग के नए नियम आदेश जारी

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Rajasthan School Open New Rule:– राजस्थान में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है! क्योंकि इस बार 1 जुलाई को सभी निजी एवं government school स्कूल खुल जाएगी! इस बार स्कूल की शुरुआत से पहले सभी शासकीय और निजी स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं! अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है! तो इसका विभाग द्वारा उसे उसे पर कार्रवाई की जाएगी!

Rajasthan School Open New Rule

Rajasthan School Open New Rule : राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग के नए नियम आदेश जारी

Rajasthan School Open New Rule1 जुलाई से सभी निजी और सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो रहा है! और निजी और सरकारी स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है! मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, पीईईओ, यूसीईओ और जिला प्रमुखों को दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए हैं।


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गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूल की छतों पर जमा कचरा हटाने, बंद पड़ी नालियों को खोलने और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह काम स्कूल खुलने से पहले पूरा करना होगा। Rajasthan School Open New Rule

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Rajasthan School Open New Rule : राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग के नए नियम आदेश जारी

  • स्कूल परिसर में स्थित बोरवेल टैंकों की दीवारों का निरीक्षण करने तथा खुले मैदानों, घास वाले क्षेत्रों या पेड़ों के पास संभावित जहरीले जीवों की उपस्थिति की भी जांच करने का अनुरोध किया गया है।
  • निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त सभी कक्षाओं की पहचान की जाए तथा छात्रों को इन कक्षाओं में बैठने पर सख्त मनाही की जाए।

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पहले से 12वीं तक की कक्षाएं 01 से

प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी, क्योंकि पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसलिए पहले दिन से ही कक्षा 1 से 12 तक की नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि फिलहाल 15 जुलाई तय की गई है। ऑनलाइन परंपरा के अनुसार यह तिथि आगे बढ़ाई जाएगी।

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Rajasthan School Open New Rule : राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग के नए नियम आदेश जारी

कक्षा 1 से 8 तक पूरे सत्र के लिए प्रवेश हो सकेंगे। यानी कक्षा 1 से 8 तक का कोई भी विद्यार्थी पूरे वर्ष में कभी भी प्रवेश ले सकता है। जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी भी स्कूल में इन आदेशों की अवहेलना होती है या कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी ब्लॉक अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, पीईईओ, यूसीईओ और संस्था के प्राचार्य की होगी।


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