Mukhyamantri Swarojgar Yojana : राजस्थान सरकार दे रही है! 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, युवाओं के लिए शुरू हुई नई योजना, जानें कैसे करें आवेदन
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत करीब 1 लाख युवाओं को दिया जाएगा 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा, ताकि युवा आसानी से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : क्या करती है योजना?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने एक नई पहल के रूप में ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ को लागू किया है, जिससे युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : कब शुरू हुए आवेदन?
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के युवा अपनी SSO आईडी या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को किया था। इसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 15 जनवरी को योजना से संबंधित दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) भी जारी कर दिए थे।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 % ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और CGTMSE (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क की राशि वापस देने का प्रावधान भी रखा गया है।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1) 8वीं से 12वीं पास आवेदकों के लिए:
– सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: ₹3.5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
– मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹7.5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
– अधिकतम ₹35,000 तक मार्जिन मनी
2) स्नातक, ITI एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों के लिए:
– सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: ₹5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
– मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
– अधिकतम ₹50,000 तक मार्जिन मनी
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : पात्रता
* आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
* आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए
* HUF, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP फर्म या कंपनी होने की स्थिति में उसका नियमानुसार पंजीकरण अनिवार्य है
* ऐसे संस्थानों में 51% या उससे अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास होना चाहिए
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : जरूरती दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य होंगे:
* आधार कार्ड
* मूल निवास प्रमाण पत्र
* आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
* शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
* संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व से जुड़ा प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : आवेदन प्रक्रिया
– SSO ID के Citizen App में मौजूद ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY)’ आइकन पर क्लिक करें
– आवेदन फॉर्म खुलने के बाद अपना सामान्य विवरण भरें
– जिला, उद्योग का प्रकार और प्रस्तावित कार्यस्थल का पता दर्ज करें
– परियोजना से संबंधित पूरी जानकारी भरें
– सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
– जिस बैंक शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी फॉर्म में दें
– आवेदन फॉर्म सबमिट करें
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में साप्ताहिक बैठक के दौरान आवेदनों की जांच होगी। जांच के बाद आवेदन संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana : योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 100 प्रतिशत ब्याज और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा, साथ ही मार्जिन मनी की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस योजना से लगभग 1 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि आगे चलकर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
